बंद चेकपोस्ट दोबारा शुरू करने हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार का मंथन,विरोध-ट्रांसपोर्टर्स बोले-बढ़ेगा भ्रष्टाचार
बंद चेकपोस्ट दोबारा शुरू करने हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार का मंथन,विरोध-ट्रांसपोर्टर्स बोले-बढ़ेगा भ्रष्टाचार
झाबुआ/इंदौर। संजय जैन-सह संपादक। प्रदेश में बंद चेकपोस्ट दोबारा शुरू करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में नाराजगी बढ़ गई है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसे भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला फैसला बताते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। वहीं,सरकार भी कोर्ट के आदेश पर मंथन कर रही है।
विरोध-ट्रांसपोर्टर्स बोले-बढ़ेगा भ्रष्टाचार
प्रदेश में बंद पड़े परिवहन चेकपोस्टों को दोबारा शुरू करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि इस आदेश से भ्रष्टाचार बढ़ेग। एक तरफ राज्य सरकार इस फैसले के कानूनी पहलुओं का परीक्षण करा रही है,वहीं ट्रांसपोर्ट संगठनों ने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के निर्देश पर 30 जून 2024 से प्रदेश के अंतरराज्यीय परिवहन चेकपोस्ट बंद कर दिए गए थे। यह फैसला चेकपोस्टों पर अवैध वसूली और भ्रष्टाचार की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया था। हालांकि अब जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर सभी बंद चेकपोस्ट फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

