आबकारी विभाग झाबुआ ने लगातार कल दुसरे दिन भी ग्राम बोचका से 1.5 लाख रुपये से अधिक की अवैध शराब जप्त की            

झाबुआ।संजय जैन-सह संपादक।  जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं  संजय तिवारी उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता  इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध  बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में  कल भी  मुखबिर की सूचना पर आबकारी वृत्त झाबुआ 'अ' के ग्राम बोचका मे मुखबिर द्वारा बताये स्थान सुने मकान की विधिवत तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा माउन्टस 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन की 48 पेटी एवं देशी मदिरा मसाला की 04 पेटी  कुल 52 पेटी (कुल- 612 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा  34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। जप्तशुदा मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 1,53,680/- है।                        

इनका कार्य रहा सरहनोय

उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी ने की व आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा एवं आबकारी स्टाफ प्रकाश भाबर, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चौहान,  पुष्पा बारिया, विद्या डामोर व वाहन चालक बहादुर, दिपक का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।