आबकारी विभाग ने राणापुर से एक लाख रुपये से अधिक की अवैध शराब जप्त की 

झाबुआ।संजय जैन-सह संपादक। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं संजय तिवारी उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता  इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध  बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ-के निर्देशन में कल गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम ने आबकारी वृत्त झाबुआ 'ब' मे रानापुर स्थित वार्ड क्रमांक 15 होली चौक में मुखबिर द्वारा बताये स्थान यश पिता घनश्याम राठौड़ के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा माउंट 6000 बियर मदिरा 23 पेटी, रॉयल स्टैग व्हिस्की 03 पेटी  कुल 26 पेटीअवैध अंग्रेजी मदिरा (कुल- 301.92 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर ली।                      

आरोपी फरार

यश पिता घनश्याम राठौड, उम्र 31 वर्ष, निवासी राणापुर के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा  34(1)(क), 34(2), के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गयी। जप्तशुदा मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 1,00,920/- है।                      

इनका रहा कार्य सराहनीय

उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा ने की व आबकारी उपनिरीक्षक  अकलेश सोलंकी, प्रेमसिंह परमार एवं आबकारी स्टाफ प्रकाश भाबर, मदन राठौड, श्रीराम शर्मा, पवन गाडरिया, विजय चौहान, पंकज डोडियार, पुष्पा बारिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।