जिला झाबुआ की 33 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के गठित 09 समूहों में से प्रथम चरण के बैच 1 में शामिल समूह का ऑनलाईन ई-टेण्डर के माध्यम से होगा निष्पादन
 
झाबुआ।संजय जैन-सह संपादक।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये शासन द्वारा घोषित आबकारी नीति के अनुसार झाबुआ जिले की वर्तमान में संचालित 33 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के गठित 09 समूहों में से प्रथम चरण के बैच 1 में शामिल राणापुर समूह, थांदला समूह एवं सारंगी समूह का वर्ष 2025-26 के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि कर वर्ष 2026-27 के लिए आरक्षित मूल्य पर ऑन लाईन ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादन किया जाना है। 

ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन)                  

प्रथम चरण बैच 1 ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) हेतु ऑनलाइन टेण्डर प्रपत्र डाउनलोड एवं ऑफर सबमिट करने की तिथि 27 फरवरी 2026 को प्रातः 10.00 बजे से 02 मार्च 2026 को दोपहर 02.00 बजे तक निर्धारित है। आवेदकों को ई-आबकारी पोर्टल पर वर्ष 2026-27 हेतु कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉडयूल के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। वर्तमान अनुज्ञप्तिधारी अथवा पूर्व वर्ष में कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉडयूल पर पंजीकरण कर चुके आवेदकों को पुनः वर्ष 2026-27 हेतु पंजीकरण करना अनिवार्य है।

शर्ते एवं निर्बन्धन NIC के पोर्टल पर

इच्छुक आवेदकों द्वारा ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादन की प्रक्रिया, शर्ते एवं निर्बन्धन NIC के पोर्टल http://mptenders.gov.in एवं मध्यप्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाईट http://excise.mp.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।