आबकारी विभाग ग्राम पिथनपुर से 68 हजार रुपये से अधिक अवैध शराब की जप्त

झाबुआ। संजय जैन-सह संपादक। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं  संजय तिवारी उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता  इंदौर ने सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध  बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में कल मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त  टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ 'ब ' के ग्राम पिथनपुर में मुखबिर द्वारा बताये स्थान से अशोक पिता  जामसिंग देवड़ा की किराना दुकान, रिहायशी मकान एवं पास स्थित पुराने अस्पताल के खण्डहर भवन की विधिवत तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा माउंट 6000 बियर मदिरा 08 पेटी, किंगफिशर बियर 03 पेटी, नृत्य वाईन 02 पेटी, रॉयल स्टैग व्हिस्की 01 पेटी, बैगपाइपर डिलक्स व्हिस्की 01 पेटी, लंदन प्राईड व्हिस्की 01 पेटी  कुल 16 पेटी अवैध अंग्रेजी मदिरा (कुल- 175.92 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके पर से आरोपी अशोक पिता जामसिंग देवड़ा के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा  34(1)(क), 34(2),   के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर मौके पर से गिरफ्तार करके प्रकरण विवेचना में लिया गया है।उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी की गयी। जप्तशुदा मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 68 हजार 640/- है।              

यह रहा योगदान सराहनीय

उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा ने की व आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी एवं आबकारी स्टाफ मदन राठौड, पवन गाडरिया, विजय चौहान, पुष्पा बारिया एवं वाहन चालक दयाल व दिपक का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।