आबकारी विभाग झाबुआ द्वारा राणापुर में जवाहर मार्ग में से 1.67 लाख रुपये से अधिक की अवैध शराब जप्त
आबकारी विभाग झाबुआ द्वारा राणापुर में जवाहर मार्ग में से 1.67 लाख रुपये से अधिक की अवैध शराब जप्त
झाबुआ।संजय जैन-सह संपादक। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं संजय तिवारी उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में कल मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ 'ब ' के वार्ड नंबर 12 जवाहर मार्ग राणापुर में मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर दीपेश पिता अशोक राठौड़ के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा गोवा व्हिस्की 07पेटी, रॉयल स्टेग विस्की 05 पेटी,लंदन प्राईड व्हिस्की 05 पेटी, बैगपाइपर व्हिस्की 02 पेटी, माउंट 6000 बियर मदिरा 01 पेटी कुल 20 पेटी अवैध अंग्रेजी मदिरा (कुल- 178.68 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके पर से आरोपी दीपेश पिता अशोक राठौड़ के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2), के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर मौके से गिरफ्तार करके प्रकरण विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी गयी।
जप्त शराब की अनुमानित बाजार मूल्य रुपये 1लाख 67 हजार 80/-
जप्तशुदा मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 1,67,080/-* है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई व आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी एवं आबकारी स्टाफ मदन राठौड, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, पवन गाडरिया, विजय चौहान,प्रकाश भाबोर, पुष्पा बारिया एवं वाहन चालक बहादुर व दिपक का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

