भूमि विकास नियम में संशोधन,आवासीय क्षेत्रों को राहत देने बड़ी तब्दीली

जहां आवास वहां आइसक्रीम,बेकरी,फार्मा उद्योग नहीं चलेंगे आवासीय क्षेत्र में 51 बेड से अधिक के अस्पताल और 20 कमरों से बड़े होटल को भी अनुमति नहीं

झाबुआ/इंदौर। संजय जैन-सह संपादक।   रहवासी क्षेत्रों में शांति और पर्यावरण स्वच्छ बनाए रखने के लिए बेकरी,आइसक्रीम,फार्मा आदि जैसे उद्योग नहीं चलाए जा सकेंगे। 15 से अधिक पशुओं वाले डेयरी फार्म,51 से अधिक बेड के अस्पताल,20 से अधिक कमरों वाले होटल और 36 सीटों या सौ वर्ग मीटर से अधिक के मैरिज गार्डन या रेस्टोरेंट भी आवासीय क्षेत्रों में नहीं चलाए जा सकेंगे। भूमि विकास नियमों में संशोधन का नोटिफिकेशन होने के साथ ही 1 नवंबर से लागू हो गया है।

प्रतिबंधित श्रेणी के उद्योग शिफ्ट किए जाएंगे

मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों का वर्गीकरण रेड,ऑरेंज,ग्रीन, ब्लू और व्हाइट श्रेणियों में किया है। यह उनके आकार, प्रकार,बिजली के उपयोग, ध्वनि.वायु प्रदूषण आदि के आधार पर है। आवासीय क्षेत्र में वाइट श्रेणी के उद्योगों को,कमर्शियल क्षेत्र में वाइट और ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों को ही अनुमति मिलेगी। नया मास्टर प्लान लागू होने के बाद वर्तमान में आवासीय क्षेत्रों में चल रहे,प्रतिबंधित श्रेणी के उद्योग शिफ्ट किए जाएंगे।

इन चार श्रेणियों में ये उद्योग शामिल

ग्रीन

अलमारी,ग्रिल व कैंडी निर्माण,कोल्ड स्टोरेज,बर्फ बनाना,शराब उत्पादों का मिश्रण,दाल-आटा मिलें,मुर्गी और सुअर पालन, गैस के उपयोग से मुरमुरे बनाना, ई-कचरा निस्तारण,आरा मिल, पावरलूम,पत्थरों की कटाई,मसाला पीसना,दूध पावडर और टैल्कम पावडर, गुड़,परिधान निर्माण उद्योग,सुगंध एवं इत्र जैसे 111 उद्योगो  को इस श्रेणी शामिल किया गया है।

ब्लू

नगरीय निकायों के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुविधा,लैंड फिल,रीसाइकलिंग प्लांट,वेस्ट टू एनर्जी प्लांट,बायोमीथेनेशन प्लांट,एसटीपी 5 एमएलडी से कम,सीबीजी संयंत्र जैसे 12 उद्योगों को इस श्रेणी शामिल किया गया है।

रेड

विस्फोटक,पटाखा,ऑटोमोबाइल निर्माण,ईंधन में कोयले का उपयोग करने वाले उद्योग, पेट्रोकेमिकल, कीटनाशक,डेयरी फार्म-500 पशुओं वाला,गैर अल्कोहलिक पेय पदार्थों के निर्माण,लेड एसिड बैटरी निर्माण,कार्बन ब्लॉक,सीमेंट संयंत्र,डिटर्जेंट,साबुन, टायर वर्क। इस तरह के 127 उद्योगों को इस श्रेणी शामिल किया गया है।

व्हाइट

कूलर,एसी असेम्बलिंग-सर्विसिंग,रद्दी कागज संग्रहण,मेडिकल ऑक्सीजन,जैविक खाद,चाय पत्ती पैकेजिंग,कपास,रेशम-ऊनी होजरी बनाना,कालीन बुनाई, डीजल पंप रिपेयर,जूता ब्रश निर्माण,रंगाई छपाई,चश्मे का फ्रेम निर्माण आदि 767 उद्योगों को इस श्रेणी शामिल किया गया है।

ऑरेंज श्रेणी में यह उद्योग जो रहवासी क्षेत्रों में प्रतिबंधित

बेकरी,कन्फेक्शनरी,गैर अल्कोहोलिक पेय पदार्थों का निर्माण,आइसक्रीम निर्माण,जूट प्रसंस्करण, डेयरी व डेयरी उत्पाद,15 से ज्यादा पशुओं वाले डेयरी फार्म, 51 से अधिक बेड का अस्पताल,20 से अधिक कमरों वाला होटल,मैरिज गार्डन या रेस्टोरेंट,जिसमें 36 सीटें और 100 वर्ग मीटर क्षेत्र हो। जैसे उद्योगो को इस श्रेणी शामिल किया गया है।