48 घंटे मे अखबार की डिजिटल कॉपी अपलोड और हर माह की 5 तारीख तक भोपाल कार्यालय को हार्ड कॉपी देना अनिवार्य

झाबुआ/भोपाल। संजय जैन.स्टेट हेड। सरकार ने समाचार पत्रों के प्रकाशन पर बेहद सख्ती दिखाई है। सरकार ने नई नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रेस पंजीकरण कार्यालय नई दिल्ली ने गत 10 मार्च को एक नई गाइडलाइन जारी की है,जिसके अनुसार अब जो भी समाचार पत्र पीडीएफ  पर चल रहे उन सभी को प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है।

यह जारी की नई गाइडलाइन प्रेस पंजीकरण कार्यालय नई दिल्ली द्वारा

भारत सरकार के प्रेस पंजीकरण कार्यालय नई दिल्ली ने प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों के लिए पुरानी गाइड लाइन में संशोधन करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया आफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.अनुराग सक्सेना के हवाले से केंद्रीय सलाहकार सदस्य डॉ.एके राय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि 10 मार्च 2025 को सरकार ने एक नई गाइडलाइन-एडवाइजरी नं.03/2025 जारी की है,जिसके अनुसार अब जो भी समाचार पत्र पीडीएफ पर चल रहे हैं,उन सभी को प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है। प्रेस पुस्तक पंजीकरण के नियम 10 के अनुसार दैनिक,साप्ताहिक,पाक्षिक,मासिक समाचार पत्र प्रकाशित होने के 48 घंटों के भीतर समाचार पत्र के प्रिंट वर्जन को स्कैन करके उसको अपनी आईडी से प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप दैनिक समाचार पत्र चला रहे है तो रोजाना समाचार पत्र के प्रिंट वर्जन को स्कैन करके जेपीजी या पीडीएफ  फॉर्मेट में अपलोड करना होगा एवं साथ ही हर माह की 5 तारीख से पहले पीआईबी के प्रादेशिक कार्यालय में प्रिंट कॉपी जमा करानी होगी। हर माह समाचार पत्र की कॉपी अपलोड करने के बाद आपको अपनी आईडी से एक नियमितता सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा,उसी के आधार पर समाचार पत्र को नियमित माना जाएगा।

प्रेस महापंजीयक पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा शीर्षक को भी रद्द किया जा सकता है

यदि किसी कारणवश कॉपी अपलोड नहीं की जाती है,तो उस समाचार पत्र को अनियमित माना जाएगा एवं 12 माह तक अनियमित रहने पर समाचार पत्र का पंजीकरण प्रमाणपत्र और शीर्षक (टाइटल) भी रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को भी पाबंद किया है कि आपके यहां छपने वाले समाचार पत्रों की डिटेल अपलोड करें कि किस समाचार पत्र की कितनी कॉपी आपके यहां प्रिंट हुई है....?

अब सिर्फ  पीडीएफ  के रूप में अखबार चलाना आसान नहीं होगा

सरकार द्वारा इस गाइडलाइन के जारी होने के बाद समाचार पत्र संचालकों पर अब सिर्फ  पीडीएफ  के रूप में अखबार चलाना आसान नहीं होगा और अपलोड नहीं किए जाने की सूरत में समाचार पत्र का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा। ज्ञात हो कि जिन लोगों ने प्रेस एवं पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम,2023 के तहत अपनी पत्रिकाओं को पंजीकृत किया है,उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने वाले महीने के अंत से 12 महीने के भीतर पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू कर देंना होगा और उन्हें अपनी पत्रिकाओं की पहली प्रति खंड 1,अंक 1-मुखपृष्ठ,शीर्षक सहित- प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के अनुमोदन से जारी किया जाता है।