मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव,अब नए तरह से मिलेगा वेतन

प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की नई व्यवस्था लगभग 10 फरवरी से लागू होगी
झाबुआ/इंदौर। संजय जैन-स्टेट हेड। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के सैलरी सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए है। दरअसल, प्रदेश की जनपद और ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में ये बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत अब स्टाम्प ड्यूटी से मिलने वाली अतिरिक्त राशि से सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी। सैलरी सिस्टम में इस बदलाव को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए है।
लगभग 10 फरवरी से लागू होगा नया सैलरी सिस्टम
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद यह लगभग 10 फरवरी से प्रभावी हो जाएगा। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर एक प्रतिशत तक अतिरिक्त चार्ज लिया जा सकता है। इस अतिरिक्त आय से पंचायतों के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और मानदेय आदि का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार ने ये फैसला पंचायतों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए लिया है।
सैलरी बांटने के अलावा यहां होगा इस्तेमाल
सूत्रों की माने तो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस पंचायतों के अधिकारियों,कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी से करने के बाद गांव के विकास में इसका उपयोग किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों, सचिवों को मानदेय और वेतन का भुगतान भी इसी इसी राशि से किया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पंचायतों को ये राशि ट्रांसफर की जाएगी,वहीं इस राशि का पूरा ब्यौरा भी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।