झाबुआ। संजय जैन-स्टेट हेड। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार कोटपा अधिनियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों अधिनियम 2003 की धारा 6 के तहत कल स्कूलों के 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों की जांच की गई एवं दुकानों पर विक्रय हेतु सिगरेट, गुटखा-पाउच और अन्य तंबाकू उत्पाद पाए जाने पर पंचनामा बनाकर जप्त किये गए तथा उन्हें भविष्य में गुटखा-पाउच इत्यादि विक्रय नहीं करने हेतु चेतावनी भी दी गई।

झाबुआ
शहर झाबुआ में कोटपा अधिनियम के अंतर्गत तहसीलदार सुनील कुमार डावर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एसएस चौहान, औषधि निरीक्षक गीतम पठोदीया खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल अलावा एवं कोटपा के नोडल अधिकारी डॉ.देवेन्द्र भायल ने शहरी क्षेत्र के मिशन स्कूल,,शासकीय महाविद्यालय,उत्कृष्ट विद्यालय आदि के 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों की जांच की तथा उन्हें भविष्य में गुटखा- पाउच इत्यादि विक्रय नहीं करने हेतु चेतावनी भी दी।

मेघनगर 
मेघनगर में तहसीलदार ममता मिमरोट एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी राहुल सिंह वर्मा के नेतृत्व में सीएम राइज के बाहर मेन रोड पर अवैध रूप से लगी हुई 06 दुकानों को अतिक्रमण मुक्त किया गया। साथ ही भारत सरकार के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों अधिनियम 2003 की धारा 6 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के आस पास बिक्री कर रहे दुकानदारों के विरुद्ध 200 रुपए प्रति दुकानदार के मान से कुल 05 दुकानदारों के विरुद्ध  जुर्माना अधिरोपित कर 1000 रुपए की राशि प्राप्त की गई। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में शैक्षणिक संस्थानों के आस पास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करने हेतु चेतावनी भी दी गई। उक्त कार्यवाही के दौरान  टीआई केएल वरकडे की टीम,नगर परिषद उपयंत्री सुरेश गणावा,एसआई रावत, विनोद भूरिया और कस्बा पटवारी दिलीप भूरिया आदि उपस्थित थे।

थांदला
 थांदला में कोटपा अधिनियम के तहत तहसीलदार थांदला अनिल बघेल,मुख्य नगर पालिका अधिकारी पप्पू बारिया, निकाय दरोगा एवं अन्य कर्मचारियों ने शहरी क्षेत्र के शासकीय विद्यालय के 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों की जांच की।  

राणापुर
राणापुर में तहसीलदार एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय पाटीदार और झाबुआ के पिटोल में कोटपा अधिनियम के अंतर्गत स्कूलों के 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों की ग्राम पंचायत नायब तहसीलदार, सरपंच,सचिव और पटवारी ने जांच कर कार्यवाही क

खबर का असर

गौरतलब है कि इसी समाचार पत्र ने नए वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी बुधवार को * चेक करेगा भी कौन....?  गुरुजी भी तो पान मसाले के आदी* नामक शीर्षक से समाचार प्रमुखता से प्रकाशित कर,प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन हरकत में आया और कल लगभग पूरे जिले में कोटपा अधिनियम अंतर्गत स्कूलों के 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों की जांच की गयी। दुकानों पर विक्रय हेतु रखे सिगरेट,गुटखा-पाउच और अन्य तंबाकू आदि का पंचनामा बनाकर जुर्माना लगाकर जब्त भी किया गया।
चेतावनी दी गई

कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 के तहत कल स्कूलों के 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों की जांच की गई एवं दुकानों पर विक्रय हेतु सिगरेट, गुटखा-पाउच और अन्य तंबाकू उत्पाद पाए जाने पर पंचनामा बनाकर जप्त किये तथा उन्हें भविष्य में गुटखा-पाउच इत्यादि विक्रय नहीं करने हेतु चेतावनी भी दी गई।

डॉ.देवेन्द्र भायल- कोटपा नोडल अधिकारी